विकलांग पेंशन फॉर्म हरियाणा | Viklang Pension Form Haryana Hindi PDF Summary
दोस्तों हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग / दिव्यांग व निःशक्त व्यक्तियों की आर्थिक व सामाजिक सहायता के लिए विधवा और वृद्धावस्था पेंशन की तरह ही विकलांग पेंशन योजना शुरू की है | विकलांग लोगों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी और के सामने अपना हाथ न फैलाना पड़े और विकलांग लोग किसी दुसरे पर निर्भर न रह क्र आत्मनिर्भर बनें | दिव्यांग व्यक्ति के पास 60% से 100% तक का विकलांगता का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है| उनको उनकी विकलांगता के अनुसार ही विकलांग भत्ता दिया जाता है
विकलांग पेंशन की पात्रता :
- हरियाणा का स्थायी निवासी हो
- 60% से 100% का विकलांगता प्रमाण पत्र हो
- शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो
विकलांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तवेज :
- आवेदन फॉर्म(नीचे PDF लिंक से)
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर कार्ड विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- गाँव के सरपंच / पटवारी की रिपोर्ट
फाइल बना कर के किसी CSC या अटल सेवा केंद्र से ऑनलाइन करा के इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में जमा करा दें |
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